हिमाचल में चुनावी बिगुल, पंचायत और निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू

 हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह पुनरीक्षण उन पंचायतों और निकायों में किया जाएगा जो पुनर्गठन, विभाजन या नवसृजन से प्रभावित नहीं हैं। पहली अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका या करने वाला मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में देरी को देखते हुए इस बार पात्रता की तिथि बढ़ाकर नए मतदाताओं को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुरजीत सिंह की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां 28 मार्च तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके बाद निर्धारित समयसीमा में इनका निपटारा किया जाएगा।

आयोग ने बताया कि इससे पहले पहली अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया था। इसमें प्रदेशभर में करीब 57 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ये सूचियां जिला, उपमंडल, विकास खंड और पंचायत मुख्यालयों में उपलब्ध हैं।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और वोटर सारथी मोबाइल एप पर भी मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पिछली सूची में शामिल नहीं हो पाया है या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है तो वह निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कर सकता है।

28 मार्च तक दावे व आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। दावे व आपत्तियों का निपटारा दो अप्रैल तक होगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 10 अप्रैल तक हो सकेगी। अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल तक होगा। इसके बाद 20 अप्रैल तक अनुपूरक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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