बलिदानी पति की प्रॉपर्टी के लिए करवाई बेटे की हत्या, अब कोर्ट से मांगी अंतिम संस्कार में शामिल होने की परमिशन

2.4kViews
1552 Shares

हाई कोर्ट ने देहरादून के सेना के बलिदानी कर्नल के बेटे की हत्या मामले की साजिशकर्ता की आरोपित मां को अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने की मानवीय आधार पर अनुमति दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह अनुमति मानवीय है, नियमित जमानत नहीं।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ मामले के अनुसार देहरादून डालनवाला थाना क्षेत्र के तिब्बती मार्केट के पास 11 फरवरी को हमलावरों ने कारोबारी अर्जुन शर्मा को गोली मार दी थी। इस मामले में अर्जुन की पत्नी अभिलाषा की ओर से अर्जुन की मां बीना शर्मा और अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के पिता रमेश शर्मा सेना में कर्नल थे और 38 साल पहले ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए थे। जिसके बाद भारत सरकार की ओर से कर्नल के परिवार को गैस एजेंसी दी गई।

संपत्ति को लेकर विवाद में अर्जुन की मां बीना ने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और हत्याकांड को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने दिवंगत अर्जुन की मां सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *