‘बॉलीवुड हस्तियां दिल्ली में ही क्यों दाखिल करते हैं पर्सनैलिटी राइट्स के मामले?’ HC ने जुबिन की याचिका पर उठाया सवाल

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 दिल्ली हाई कोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल की ओर से दायर व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आखिर बॉलीवुड हस्तियां अपने गृह राज्य की अदालतों की बजाय सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख क्यों करते हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पूछा कि जब याचिकाकर्ता उत्तराखंड में रहता है तो वहां की अदालत में मामला दाखिल करने में क्या बाधा थी। अदालत ने टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि केंद्र सरकार के मंत्रालय दिल्ली में स्थित हैं, हर विवाद को दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता।

नौटियाल की ओर से दी गई क्या दलील?

नौटियाल की ओर से दलील दी गई कि बताया गया कि कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफार्म उनकी आवाज, नाम, तस्वीर और व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का बिना अनुमति उपयोग कर रहे हैं, जो उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक अधिकार के साथ-साथ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में विदेश में स्थित कुछ संस्थाओं को भी पक्षकार बनाया गया है, जिनमें रोमानिया और यूएई से जुड़े प्रतिवादी शामिल हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या उत्तराखंड की अदालतें ऐसे प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं कर सकतीं। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केवल सोशल प्लेटफार्म या गूगल की मौजूदगी दिल्ली में ही सीमित है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिल्ली में स्थित है और कई उल्लंघनकर्ता भी दिल्ली से संचालित हो रहे हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया कि अन्य हस्तियों ने भी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। पीठ ने कहा कि मामले में उचित आदेश पारित किया जाएगा।

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