संपत्ति-कारोबार का नहीं किया खुलासा… कर्नाटक HC का कांग्रेस MLA के खिलाफ एक्शन; चुनाव रद और सीट खाली घोषित
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। अदालत ने बागेपल्ली सीट से 2023 में निर्वाचित सुब्बारेड्डी का चुनाव रद कर दिया है और सीट को खाली घोषित कर दिया।
दरअसल, नामांकन के दौरान उन्होंने फॉर्म 26 शपथपत्र में अपने और पत्नी से जुड़े कई व्यवसायिक संस्थानों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। जस्टिस एमजीएस कमल की पीठ ने कहा कि प्रत्याशी के लिए संपत्ति, देनदारी और कारोबारी हितों का पूरी तरह से खुलासा करना जरूरी है।
भाजपा प्रत्याशी ने दायर की थी याचिका
5 सक्रिय जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों का विवरण शपथपत्र में नहीं था। इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर चूक माना गया। भाजपा के पराजित उम्मीदवार सी. मुनिराजू ने चुनाव याचिका दायर कर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था।
भाजपा उम्मीदवार ने खुद को विजेता घोषित करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को नहीं माना। कोर्ट ने इस सीट को खाली घोषित कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग तय करेगा।
क्या पहले भी ऐसा हुआ है?
इससे पहले, हलफनामे में जानकारी छिपाने के आधार पर महाराष्ट्र के तत्कालीन भाजपा विधायक किसन शंकर कठोरे का चुनाव रद हो चुका है। 2004 में जीत हासिल करने वाले कठोरे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2007 में रद कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।


