‘कानून को धर्मों के बीच मतभेद नहीं…’ केरल हाई कोर्ट ने की मंदिरों में गैर-हिंदूओं की एंट्री बैन करने की याचिका खारिज

2.2kViews
1788 Shares

केरल हाई कोर्ट ने 2023 में पथानामथिट्टा ज़िले के अडूर श्री पार्थसारथी मंदिर में दो ईसाई पादरियों के हिंदू मंदिर में प्रवेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून, नियम और रेगुलेशन, धार्मिक जाति या समुदायों के बीच झगड़ा या मनमुटाव पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें जोड़ने का काम करना चाहिए।

केरल हिंदू पूजा स्थल में प्रवेश का अधिकार अधिनियम, 1965 के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ईसाई पादरियों को मेहमान के तौर पर मंदिर आमंत्रित की गई थी। जो अधिकार के तौर पर प्रवेश करने से बिल्कुल अलग है।

क्या हैं मामला?

डॉ. ज़ाचारियास मार अप्रेम और एक अन्य पादरी को 7 सितंबर, 2023 को श्रीकृष्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए मंदिर में बुलाया गया था। सनिल नारायणन नंबूथिरी की याचिका में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) और मंदिर अधिकारियों को श्री पार्थसारथी मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

राजा विजयराघवन V और के वी जयकुमार की बेंच ने कहा कि माँ, पिता, शिक्षक और मेहमान भगवान के बराबर हैं और उनके साथ सम्मान और आदर से पेश आना चाहिए। बेंच ने कहा, अनुमति वाले और औपचारिक प्रवेश को एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों या मंदिर को चलाने वाले स्थापित रीति-रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

बेंच ने कहा, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) अधिनियम का उद्देश्य सभी हिंदू संप्रदायों और वर्गों के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना और उनके बीच किसी भी तरह के भेदभाव से बचना था।

हालांकि, नियम बनाते समय, एक नया पहलू जो एक्ट का विषय नहीं था, नियमों में शामिल हो गया। नियमों का नियम 3(a) विशेष रूप से गैर-हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाता है। एक्ट में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *