मानेसर में खुले में कचरा और सीवेज फेंकने पर होगी FIR, STP बंद होने पर भी कार्रवाई

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 मानेसर नगर निगम कमिश्नर प्रदीप सिंह ने पर्यावरण की रक्षा और इलाके की सुंदरता बनाए रखने के लिए खुले में अवैध रूप से कचरा और सीवेज का पानी फेंकने वालों के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया है। गुरुवार को HSIIDC अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।

नगर निगम क्षेत्र में जिन रेजिडेंशियल सोसाइटियों में STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। कमिश्नर प्रदीप सिंह ने कहा कि खुले में कचरा या सीवेज का पानी फेंकना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोकने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। नगर निगम की टीम नगर निगम क्षेत्र की रेजिडेंशियल सोसाइटियों पर कड़ी नज़र रखेगी। अगर किसी सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करता पाया जाता है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से सोसाइटी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रद्द करने और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को भंग करने की सिफारिश की जाएगी। कमिश्नर ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण तेज़ करने और कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर बिना देरी किए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

HSIIDC अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज पर गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक जॉइंट ड्राइव चलाया जाना चाहिए।

ट्रैफिक में बाधा डालने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ समन्वय करने और तय पार्किंग जोन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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