उचाना विधानसभा चुनाव मामला: देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज, हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ

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देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से दाखिल की गई स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उचाना विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आगे बढ़ सकेगी।

यह मामला उचाना विधानसभा चुनाव के दौरान मतगणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, जिसके चलते उन्होंने इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट में चल रही इस याचिका की कार्यवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की सुनवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

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