बिना लाइसेंस चल रहे 11 होटलों पर प्रशासन की कार्रवाई, ठहरने पर लगाई रोक

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शहर में बिना लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित हो रहे 11 होटलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है। इन होटलों में लोगों के ठहरने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही होटल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे पंजीकरण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक होटल या लॉज में किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित न करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 की धारा तीन के तहत बिना लाइसेंस और पंजीकरण के किसी भी होटल, लॉज या सराय में ठहरना प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है।

जांच के दौरान शहर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सेंट्रल होटल, आर एंड जी होटल, विक्रम होटल, रॉयल होटल, रसड़ा के वार्ड नंबर पांच स्थित एक होटल, चंद्रशेखर नगर बहेरी स्थित गिरजा होटल एंड मैरेज हाल, हैबतपुर स्थित तृप्ती होटल और राजधानी रोड जलालपुर स्थित होटल सुरेश सहित कुल 11 होटलों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। प्रशासन ने सभी संबंधित संचालकों को आवश्यक कागजात शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

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