झारखंड में नगर निकाय आम निर्वाचन–2026 की तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, नगर निकाय चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में कराए जा सकते हैं। इसे लेकर संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय आम निर्वाचन–2026 को लेकर चुनाव चिन्हों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, चास और फुसरो समेत झारखंड की सभी नगरपालिकाओं में महापौर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद और सदस्य पदों के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निकाय चुनावों में किसी भी स्तर पर मनमाने या गैर-अधिकृत चुनाव चिन्हों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किए गए प्रतीकों के तहत ही चुनाव मैदान में उतरना होगा।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की भी संभावना है।

