दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना में रेलवे अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या यह जनहित का मामला उनके लिए कोई सबक नहीं है।
कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या वे किसी और गंभीर घटना का इंतजार कर रहे हैं। बेंच ने यह सवाल उठाया कि लगभग एक साल बीत जाने के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।
न्यायालय ने इस मामले में अधिकारियों की देरी को गंभीर माना और स्पष्ट किया कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को नजरअंदाज करने जैसा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट का यह रुख रेलवे प्रशासन के लिए चेतावनी है कि ऐसे मामलों में तेजी से जवाब और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

