राशन कार्ड वाले हो जाओ सावधान! अगर नाम नहीं हटाया तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

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कोटा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत चलाए जा रहे ‘गिव-अप अभियान’ को लेकर एक बड़ी और सख्त चेतावनी जारी की गई है। जिला रसद अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अपात्र परिवार जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं वे 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा लें। इसके बाद भी नाम न हटाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे ₹30.57 प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी।

गिव-अप अभियान का उद्देश्य

रसद अधिकारी ने बताया कि ‘गिव-अप अभियान’ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो परिवार निष्कासन श्रेणी में आते हैं वे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

नाम हटाने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया

अपात्र लाभार्थियों के लिए स्वेच्छा से नाम हटवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अपात्र लोग अपने नज़दीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। यदि कोई अपात्र लाभार्थी 31 दिसंबर तक नाम नहीं हटवाता है तो उनसे ₹30.57 प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी।

डोर-टू-डोर जांच और विधिक कार्रवाई

विभाग अब योजना की पात्रता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर बेहद सख्त हो गया है। विभाग की ओर से डोर-टू-डोर जांच के माध्यम से पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है और नए लाभार्थियों की पात्रता की भी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अपात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसे पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलक्ट्रेट और रसद कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाएगा।

इसके साथ ही अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों के अनुसार गेहूं की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान सुनिश्चित करेगा कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को मिलने वाला राशन अपात्र लोगों के पास न जाए।

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