Monday, August 4, 2025
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इस राज्य में शराब की दुकान खोलने के लिए है ये नियम, सिर्फ आवेदन से ही सरकार करती है करोड़ों की कमाई

 उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसमें शराब की बिक्री और लाइसेंस प्रक्रिया से जुड़ी कई अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस नीति का मकसद राजस्व बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और मिलावट पर लगाम लगाना है।

अब ऑनलाइन आवेदन और ई-लॉटरी से मिलेगा लाइसेंस

अब राज्य में शराब, बीयर और भांग की दुकानें खोलने के लिए ई-लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है। यानी कोई भी इच्छुक व्यक्ति अब ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और चयन लॉटरी के ज़रिए होगा। पुराने लाइसेंस इस बार नवीनीकरण के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन अगले साल यानी 2026-27 में फिर से रिन्यूअल की सुविधा दी जाएगी।

लाइसेंस के लिए आवेदन www.upexcise.in वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।

कौन ले सकता है लाइसेंस?

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  • एक व्यक्ति केवल दो दुकानों का लाइसेंस ले सकता है।
  • परिवार के अलग-अलग सदस्य (पति/पत्नी, बेटे-बेटियां, माता-पिता) अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड/वोटर ID
  • पिछले 3 साल का आयकर रिटर्न
  • शपथ पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • प्रोसेसिंग फीस की रसीद
  • बैंक विवरण

प्रोसेसिंग फीस (गैर-वापसी योग्य)

  • देशी शराब दुकान: ₹65,000
  • कंपोजिट दुकान (देशी + विदेशी + बीयर + वाइन): ₹90,000
  • मॉडल शॉप: ₹1,00,000
  • भांग की दुकान: ₹25,000

क्या है Composite Shop?

नई नीति में ‘कंपोजिट दुकानें’ शुरू की गई हैं, जिनमें एक ही दुकान पर देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन बेची जा सकती है। पहले ये दुकानें अलग-अलग होती थीं। हालांकि यहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई दुकानदार ऐसा करना चाहता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देकर Model Shop का लाइसेंस लेना होगा।

प्रीमियम शॉप कहां खोल सकते हैं?

  • मॉल या मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।
  • लेकिन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो में NOC मिलने पर खोली जा सकती हैं।

नई व्यवस्था में पारदर्शिता और सरकारी कमाई

2025-26 में सरकार को सिर्फ आवेदन शुल्क से करीब 1987 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। लॉटरी में इस बार करीब 2 लाख आवेदन आए थे। ग्रेटर नोएडा में तो एक दुकान के लिए 265 आवेदन मिले।

अब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। हर दुकान पर CCTV कैमरे और जियो-फेंसिंग अनिवार्य है। स्टॉक और बिक्री की जानकारी रोजाना आबकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

शराब रखने के नियम

अगर आप अपने घर में शराब की एक तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक रखना चाहते हैं, तो आपको होम लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए:

  • सालाना शुल्क: ₹11,000
  • सिक्योरिटी मनी: ₹11,000

खास बातें और बदलाव

  • देसी शराब अब टेट्रा पैक (Aseptic Brick Pack) में बेची जाएगी, जिससे मिलावट रोकने में मदद मिलेगी।
  • हर जिले में अब एक फ्रूट वाइन की दुकान होगी।
  • मंडल मुख्यालय में लाइसेंस फीस ₹50,000, बाकी जिलों में ₹30,000 तय की गई है।

शराब बिक्री से सरकार की बंपर कमाई

यूपी सरकार ने 2025-26 में शराब, बीयर, वाइन और भांग से 60,000 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य तय किया है। 2024-25 में यह आंकड़ा 52,575 करोड़ रुपये था। सरकार का कहना है कि पिछले 5 सालों में आबकारी विभाग का राजस्व दोगुना हो गया है।

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