अब बालकनी की रेलिंग पर गमले रखने वालों के लिए कड़ा संदेश आ गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने एक नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर किसी सोसाइटी में बालकनी से गमला गिरने जैसी दुर्घटना होती है, तो न सिर्फ गमला रखने वाले फ्लैट मालिक बल्कि सोसाइटी के पदाधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह सख्त कदम पुणे में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें रेलिंग से गिरा गमला एक बच्चे की जान ले बैठा था। प्रशासन का मकसद ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकना और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक ऊंची इमारत की बालकनी से गमला गिरने से एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने देशभर के शहरी प्रशासन को सतर्क कर दिया है, और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना देरी किए इस मुद्दे पर कदम उठाया।
अब से गोरखपुर की सभी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों और हाईराइज अपार्टमेंट्स की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी फ्लैट की बालकनी की रेलिंग पर कोई गमला या अन्य भारी वस्तु न रखी हो। गमले गिरने की स्थिति में दुर्घटना की पूरी ज़िम्मेदारी सोसाइटी प्रबंधन और संबंधित निवासी की होगी।
GDA के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारियों की टीमें समय-समय पर अलग-अलग इमारतों का दौरा करेंगी और निरीक्षण करेंगी कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। यदि निरीक्षण के दौरान कोई लापरवाही पाई जाती है या भविष्य में कोई दुर्घटना घटती है, तो संबंधित सोसाइटी अध्यक्ष, सचिव और फ्लैट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।