बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को इस योजना से जुड़ी शर्तों को आसान बनाते हुए लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत दी है। खासतौर पर उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जो कम वेतन वाले या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनके पास किसी अन्य प्रकार की बीमा सुरक्षा नहीं होती।
अब सभी को मिलेगा न्यूनतम ₹50,000 का बीमा लाभ
नई अधिसूचना के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का PF बैलेंस ₹50,000 से कम है, तो भी उसके निधन पर परिवार को कम से कम ₹50,000 की बीमा राशि मिलेगी। पहले इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलता था जिनके खाते में एक तय न्यूनतम राशि जमा होती थी।
60 दिन का जॉब गैप अब ब्रेक नहीं माना जाएगा
इस योजना में एक और अहम राहत दी गई है। यदि किसी कर्मचारी ने नौकरी बदलते समय दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप लिया है, तो इसे अब ‘ब्रेक इन सर्विस’ नहीं माना जाएगा यानी दो या तीन नौकरियों के बीच यदि 2 महीने से कम का अंतर है, तो उस कर्मचारी की सेवा को लगातार (कंटिन्युअस) माना जाएगा और उसे EDLI बीमा का पूरा लाभ मिलेगा।
मृत्यु के 6 महीने के भीतर मिलेगा बीमा लाभ
अगर किसी कर्मचारी का निधन नौकरी में रहते हुए, अंतिम PF योगदान के 6 महीने के भीतर हो जाता है और वह उस समय कंपनी की रोल पर है, तो भी उसके परिवार को EDLI के तहत बीमा राशि दी जाएगी चाहे वह सामान्य PF स्कीम का सदस्य हो या धारा 17 के तहत छूट प्राप्त PF योजना का।
नॉमिनी नहीं होने पर क्या होगा?
यदि पीएफ खाताधारक ने नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा और पीएफ की राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।