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नई दिल्ली
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करने के बजाय ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत लेने के मामले में आरोप एएसआई को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने नोट किया कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों से मुकर गया है।
विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने एएसआई विजय कुमार को जमानत देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकर गया था। अदालत ने कहा कि मामले में रिश्वत की राशि पहले ही बरामद की जा चुकी है और आरोपित से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के साथ दो साल से हेल्पर के तौर पर काम करने वाले दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्टरों और अन्य व्यक्तियों से भुगतान एकत्र करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था।
उसने दावा किया कि बाद में उसे पता चला कि यह पैसा ट्रांसपोर्टरों और अन्य लोगों को यातायात उल्लंघन के लिए दंडित न करने के एवज में रिश्वत था। हालांकि, जमानत याचिका में दावा किया गया कि आरोपित ने शिकायतकर्ता को पैसे उधार दिए थे और जब उसने पैसे वापस मांगे, तो दिलीप ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इतना ही उसने झूठा मामला दायर किया।
राउज एवेन्यू अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप में एएसआई को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों से मुकर गया है। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार ने आरोप लगाया था कि एएसआई ने ट्रांसपोर्टरों से रिश्वत ली थी ताकि उन्हें यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंडित न किया जाए।