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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (पोस्ट ग्रेजुएट) परीक्षा आयोजित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होने वाली थी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में NBE को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
SC का आदेश
30 मई को अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित की जाए।
सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर परीक्षा की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय की मांग की थी। एनबीई का कहना था कि सिंगल शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।