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भागलपुर
दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही काजल कुमारी की हत्या मामले में उसके पति साजन यादव को न्यायालय ने दस साल की कठोर सजा सुनाई है।
जिला सत्र न्यायाधीश 15 ने गुरुवार को केस की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पति को दस साल की कैद और 25 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में अतिरिक्त सजा अभियुक्त को काटनी होगी। काजल की हत्या जब हुई तब उसके गर्भ में बच्चा था, जिसकी भी मौत हो गई थी।
न्यायाधीश ने उस मामले में सात साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाए जाने की बात फैसले में कही है। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने बहस में भाग लिया।
बरारी के संतनगर मोहल्ले में हुई थी दहेज के लिए काजल की हत्या
दहेज लोलुप पति साजन यादव ने अपनी पत्नी काजल कुमारी को पहले प्रताड़ित किया फिर 16 जून 2023 को हत्या कर दी थी।
मूल रूप से पीरपैंती थानाक्षेत्र के अठनियां गांव के रहने वाले साजन यादव शादी बाद बरारी थानाक्षेत्र के संत नगर में किराये का मकान लेकर रहने लगा था, लेकिन साजन बराबर पत्नी पर दबाव बनाता था कि वह अपने घर वालों से पैसे लेकर आए, लेकिन काजल पति के ऐसी मांगों को यह कहकर ठुकरा दिया करती थी कि वह अपने घर वालों से कुछ भी नहीं मांगेगी।
इस पर साजन काजल की पिटाई कर उसे मार ही डाला। हत्या की बाबत पीरपैंती के गोविंदपुर निवासी काजल की मां सुशीला देवी ने बरारी थाने में केस दर्ज कराते हुए दामाद साजन यादव को नामजद आरोपित बनाया था।