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नई दिल्ली
मकोका कानून के तहत दर्ज एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मकोका मामले में बाल्यान की यह दूसरी जमानत याचिका अदालत ने खारिज की है।
बताया गया कि बाल्यान को जबरन वसूली मामले में चार दिसंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार किया था।
राउज एवेन्यू अदालत ने मकोका मामले में पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह ने जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न होने की बात कही। जबरन वसूली मामले में जमानत मिलने के बाद बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने मकोका मामले में बाल्यान की दूसरी जमानत याचिका खारिज की है।