रेलवे पुलिस ने कहा कि इन सभी के पास न तो कोई यात्रा टिकट था और न ही रेलवे स्टेशन के अंदर आने के लिए कोई कागजात। टिकट नहीं होने के चलते इन सभी के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा रेल संपत्ति पर अनुशासनहीनता, यात्रियों को धमकाकर भय फैलाना और बिना टिकट यात्रा करने के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

लगातार चलाया जा रहा अभियान

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव ने बताया कि यात्रियों से अवैध वसूली, धमकाने अथवा डराने जैसे कार्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल मंडल में इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशनियों का सामना न करना पड़े।

आयुक्त प्रशांत यादव ने कहा कि रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम आरपीएफ पोस्ट या हेल्पलाइन नंबर पर दें। जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।