सिवनी |
मध्य प्रदेश में सिवनी नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को पद से हटा दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा ने शुक्रवार शाम को यह आदेश जारी किया।
खान पर सामग्री खरीदी और बिलों के भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप थे। जांच में पता चला कि 8 जून 2023 से 8 मार्च 2024 के बीच मात्र 9 महीने में 19,222 किलो फिनोलिक पाउडर खरीदा गया। इस खरीद का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं मिला।
दो दिन पहले कांग्रेस पार्षद और पूर्व राजस्व सभापति सुहेल पाशा ने भूमि लीज नवीनीकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भाजपा पार्षदों ने भी इस मामले में जांच की मांग की थी।
आदेश में कहा गया है कि खान ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। निकाय में निविदा प्रक्रिया, खरीदी और डीजल खपत में गड़बड़ियां पाई गईं।
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 4-क के तहत खान को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया है। निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिए वे अन्य उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समान रूप से जिम्मेदार होंगे।