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सीतामढ़ी
जिले में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त शिक्षक मध्य विद्यालय राधाउर, सुरसंड में कार्यरत था।
एडिशनल एसपी आशीष आनंद ने बताया कि कन्हैया लाल नामक व्यक्ति और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर के आवेदन पर सुरसंड थाना क्षेत्र के सहनियापट्टी गांव निवासी रामप्रीत ठाकुर के पुत्र हितनारायण ठाकुर के खिलाफ बथनाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद गिरफ्तारी
जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के बाद हितनारायण ठाकुर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि फर्जी तरीके से नौकरी पाने से जुड़े अन्य मामलों में भी जांच चल रही है। आरोपित की भूमिका सामने आने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अनुसार, बीते 10 सितंबर 24 से शिक्षा पोर्टल पर अपलोड डाटा की प्रति उपलब्ध कराई गई है। इसमें हितनारायण ठाकुर के व्यवसायिक विवरण में डिप्लोमा बेसिक टीचर ट्रेनिंग, संस्थान का नाम डायट उदरबंद, बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय में एससीईआरटी असम, उत्तीर्ण वर्ष 2004, अंक प्राप्त 1477 पूर्ण अंक 2100, प्रतिशत-70.33 अंकित है।
जांच में डिप्लोमा फर्जी निकला
जांच में पाया गया कि वर्ष 2008 में बथनाहा प्रखंड नियोजन इकाई के समक्ष हितनारायण ठाकुर फर्जी अंक पत्र प्रस्तुत कर नियोजित हुए। बाद में उसी अंक पत्र को वर्ष 2012 में शिक्षा विभाग, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत कर 34540 शिक्षक कोटी में किशनगंज जिला में नियुक्त हुए। वहां से स्थानांतरित होकर मध्य विद्यालय राधाउर, सुरसंड, सीतामढ़ी में कार्यरत थे। उनका शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र फर्जी पाया गया।
यह स्पष्ट है कि उक्त शिक्षक ने वर्ष 2008 में प्रखंड नियोजन इकाई बथनाहा एवं वर्ष 2012 में शिक्षा विभाग, किशनगंज में 34540 शिक्षक कोटि की नियुक्ति के समय अन्य अज्ञात के साथ छल कर साजिश के तहत नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी अंक पत्र को असली अंक पत्र के रूप में प्रस्तुत कर अवैध रूप से नियोजन/ नियुक्ति प्राप्त की।
गहन जांच की आवश्यकता
यह एक संज्ञेय अपराध है। इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में गहन जांच की आवश्यकता है। हितनारायण ठाकुर के शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र को जांच के बाद फर्जी बताया गया है। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार ने 26 सितंबर 2024 से प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया।
इसके आलोक में हितनारायण ठाकुर, ग्राम सहनियापट्टी पोस्ट बखरी, थाना- सुरसंड़, जिला सीतामढ़ी, पदस्थापन मध्य विद्यालय रधाउर सुरसंड एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।