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गोरखपुर
सदर तहसील के महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर-2 में 35.04 एकड़ भूमि को सीलिंग मुक्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से आवेदकों के साथ ही तहसीलदार सदर व उप निबंधक (प्रथम एवं द्वितीय) को भी इस संबंध में इसकी जानकारी दे दी गयी है, ताकि इस भूमि का क्रय विक्रय शुरू होने के साथ ही खारिज-दाखिल की प्रक्रिया भी प्रभावित न हो।
करीब दो वर्ष पहले जिला प्रशासन ने चौरीचौरा के साथ ही सदर तहसील की सीलिंग भूमि के सत्यापन का कार्य शुरू किया था। इस दौरान सदर तहसील के महादेव झारखंडी में 73.98 हेक्टेयर भूमि को सीलिंग प्रभावित बताते हुए क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गयी थी और इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गयी।
उक्त कमेटी ने एक अप्रैल 2024 को संबंधित गाटों की भूमि सीलिंग से मुक्त करने की आख्या प्रस्तुत की थी। जांच कमेटी ने पाया कि उक्त भूमि पर उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23 दिसंबर 1999 व उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक एक नवंबर 2011 और सात अप्रैल 2015 प्रभावी है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने छह अप्रैल 2024 को संबंधित भूमि को सीएल 7 से बाहर करने को अपना अनुमोदन दे दिया है,जिसके बाद पहले चरण में 35 एकड़ भूमि को सीलिंग मुक्त कर दिया गया है। इन गाटों को सीलिंगमुक्त करने के लिए सरदार दिलीप सिंह मजीठिया की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था।
ये गाटे हुए सीलिंग पंजिका से मुक्त
184/14मि0/1.50, 184/1मि0/0.08, 222/1/-18, 222/1/1.50, 222/1/2.76, 222/1/1/7.00, 221/1/2.50, 222/1/8.00, 222/2/1/2.50, 200/1/1/0.71, 222/1/2/1.75, 200/1/4.00, 243मि /0.50, 222/1/1/2.00