झारखंड सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और मजदूरी की संशोधित दरें घोषित की गई हैं। नई दरें एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं।
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 2/एम डब्ल्यू -2071/2010 (पार्ट-3), एल एंड टी-1603, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 के तहत यह निर्देश जारी किया गया है।
संशोधित दरों के अनुसार, क्षेत्र ‘ए’ में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,586 रुपए, अर्द्धकुशल की 14,253 रुपए, कुशल की 18,782 रुपए और अतिकुशल श्रमिक की 21,656 रुपए निर्धारित की गई है। क्षेत्र ‘बी’ में इन श्रेणियों की मासिक मजदूरी क्रमशः 12,947 रुपए, 13,586 रुपये, 17,911 रुपए और 20,669 रुपए होगी।
अतिकुशल श्रमिकों के लिए यह दर क्रमशः 833 रुपए, 795 रुपए और 757 रुपए प्रतिदिन होंगे। सरकारी वर्गीकरण के अनुसार, क्षेत्र ए में रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो और आदित्यपुर के नगर निगम क्षेत्र, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र तथा जुगसलाई नगर परिषद शामिल हैं।
क्षेत्र बी में अन्य नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र आते हैं, जबकि शेष क्षेत्र क्षेत्र सी की श्रेणी में रखे गए हैं। संशोधित दरों में मूल मजदूरी के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है। मासिक और दैनिक मजदूरी की गणना 26 कार्यदिवस के आधार पर की गई है। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित नियोजकों की जिम्मेदारी होगी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

