HCS भर्ती में आवेदन के बाद श्रेणी बदलने की मांग खारिज, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका नामंजूर की
चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) भर्ती प्रक्रिया में आवेदन जमा करने के बाद श्रेणी बदलने की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी श्रेणी में बदलाव की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आवेदन प्रक्रिया और भर्ती के निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए याचिका पर विचार किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। आवेदन के बाद श्रेणी में बदलाव की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।
HCS भर्ती से जुड़े इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद आवेदन प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई श्रेणी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अदालत ने याचिका को नामंजूर करते हुए मामले का निपटारा कर दिया।
इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के समय दी गई जानकारी और श्रेणी से जुड़े नियमों के पालन का महत्व भी सामने आया है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

