त्योहारों पर ट्रेन लेट करने वालों की अब खैर नहीं, 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा; रेलवे की सख्त चेतावनी
त्योहारों के दौरान ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने चेन पुलिंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है।
बिना वैध कारण चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने या परिचालन बाधित करने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
आपात स्थिति में ही खींचें चेन
उत्तर रेलवे एक्स के माध्यम से यात्रियों को लगातार सचेत कर रहा है। रेलवे का कहना है कि ट्रेन में चेन पुलिंग की सुविधा केवल आपातकालीन स्थिति के लिए दी गई है।
इसका अनावश्यक इस्तेमाल करने से ट्रेन परिचालन प्रभावित होता है और संबंधित यात्री के साथ अन्य यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ता है।
स्टेशन से पहले रोकने वालों पर कार्रवाई
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कई बार यात्री स्टेशन आने से पहले ही अपने गंतव्य के नजदीक चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक देते हैं। इससे ट्रेन के निर्धारित परिचालन पर असर पड़ता है।
रेलवे ने ऐसे यात्रियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना वैध कारण चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
समय पर ट्रेन चलाने पर रेलवे का जोर
रेलवे की ओर से ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रेनों की गति क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में चेन पुलिंग जैसी वजहों से परिचालन में होने वाली देरी को रोकने के लिए यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

