राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर लगा बैन, 50 मीटर के दायरे में भी नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्डड्रिंक; HC का फैसला

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राजस्थान में बच्चों की सेहत और विकास को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूरे राज्य में स्कूल कैंटीन और स्कूल गेट के पास जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में लागू रहेगा।

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अध्यक्षता वाली बेंच सोमवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने स्कूलों के अंदर और आस-पास मिलने वाले जंक फूड पर नाराजगी जाहिर की और बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताई।

6 साल पहले बनी थी गाइडलाइन

कोर्ट ने स्कूलों को भी निर्देश दिया है कि ज्यादा फैट, शुगर और नमक वाले खाद्य पदार्थों और अन्य जंक फूड की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि हर महीने औचक निरीक्षण करें, जिससे आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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