सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गोलीकांड मामले में आरोपित मनीष कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। नोएडा की सेक्टर- 24 कोतवाली में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज है।
वादी मिथुन यादव के मुताबिक, पांच अगस्त 2026 को वह सेक्टर-52 स्थित यादव होटल से खाना लेने गया था। तभी वहां पहुंचे विशाल यादव, विकास, राहुल यादव, पुष्पेंद्र और आशु ने पुरानी रंजिश में गाली-गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की नीयत से दो बार फायर किया।
मिथुन के नाक के पास से निकली थी गोली
एक गोली मिथुन की नाक के पास से निकल गई। मारपीट में मिथुन घायल हो गया था। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपित पक्ष के अधिवक्ता लोकेंद्र नागर और अनुज खारी ने कहा कि मनीष का घटना से कोई लेना-देना नहीं है। वह सह-आरोपित राहुल यादव का भाई होने के कारण फर्जी तरीके से फंसाया गया है।
एफआइआर में उसका नाम नहीं है, न ही घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी है। उसके कब्जे से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ। साथ ही मनीष का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।
अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना गंभीर प्रकृति की है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। कोर्ट ने आरोपित को सशर्त जमानत दे दी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

