मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, CJI को पैनल से बाहर रखने पर केंद्र से मांगा जवाब

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछा है। अदालत ने जानना चाहा कि नियुक्ति समिति (Selection Panel) में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल क्यों नहीं किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से इस बदलाव का आधार और औचित्य स्पष्ट करने को कहा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वतंत्रता से जुड़े पहलुओं पर भी चिंता जताई। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों के बाद बनाए गए नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखने का क्या कारण है।

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संतुलित होनी चाहिए।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र के जवाब और अन्य पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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