लद्दाख में आर्टिकल 371 की चर्चा तेज, सात जिलों में लागू होगा हिल काउंसिल एक्ट; जानिए क्या बदल जाएगा

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लेह: लद्दाख में एक बार फिर विशेष संवैधानिक प्रावधानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक बदलावों के बीच सात जिलों में हिल काउंसिल एक्ट लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही आर्टिकल 371 जैसे विशेष प्रावधानों को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हिल काउंसिल को स्थानीय प्रशासन, विकास कार्यों और क्षेत्रीय योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।

यदि सातों जिलों में हिल काउंसिल एक्ट लागू होता है, तो स्थानीय निकायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई मामलों में अधिक अधिकार मिल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने में आसानी होगी।

हालांकि, आर्टिकल 371 को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल इस विषय पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा जारी है। सरकार की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव या अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो लद्दाख की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वहीं, स्थानीय लोगों की अपेक्षा है कि नए प्रावधानों से रोजगार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

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