प्रॉपर्टी टैक्स पर हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, ब्याज में मिलेगी 75% की बंपर छूट
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट उन करदाताओं को मिलेगी, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा करेंगे और अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी पूरा करेंगे।
31 अगस्त तक मिलेगा विशेष लाभ
सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स मामलों का निस्तारण करना और करदाताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
सेल्फ-सर्टिफिकेशन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए केवल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। करदाताओं को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। दोनों प्रक्रियाएं 31 अगस्त 2026 तक पूरी करने पर ही ब्याज में छूट मिलेगी।
राजस्व बढ़ेगा, लंबित मामलों का होगा समाधान
सरकार का मानना है कि इस विशेष छूट योजना से बड़ी संख्या में लंबित प्रॉपर्टी टैक्स मामलों का निपटारा होगा। साथ ही संपत्तियों का रिकार्ड अपडेट होगा और नगर निकायों के राजस्व संग्रह में भी सुधार आएगा।
समय रहते लाभ उठाएं
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और सेल्फ-सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी करें, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही 75 प्रतिशत ब्याज छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के बाद यह विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

