पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कथित पुलिस बर्बरता के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बक्सर जिले के मुरार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल नयन पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कानून के शासन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने मामले की जांच सीआईडी से कराने का भी निर्देश दिया है।
जमीन के कागजात अपलोड कराने गया था युवक
मामला भोजपुर जिले के निवासी मनीष कुमार से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, 4 जुलाई 2024 को वह अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कराने के लिए एक मित्र की दुकान पर गए थे।


