आयकर विभाग बिहार-झारखंड में प्रारंभ-2026 नामक मेगा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एक अप्रैल 2026 से लागू हुए आयकर अधिनियम 2025 के प्रमुख प्राविधानों और बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
इसके अंतर्गत करदाताओं और विभिन्न हितधारकों को नए कानून के तहत किए गए सुधारों और सरल प्रक्रियाओं से लगातार अवगत कराया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार एवं झारखंड क्षेत्र डा.डी सुधाकर राव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
आयकर विभाग के अनुसार बदलते आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए आयकर अधिनियम का सरलीकरण किया गया है। पहले एक ही विषय से जुड़े प्रविधान अलग-अलग बिखरे थे, जिन्हें अब एक जगह समाहित कर दिया गया है। इससे समझने में काफी आसानी होगी। अब एक क्षेत्र को एक जगह कर दिया गया है।
फार्म के नंबर बदले हैं। इसके तहत अब फार्म 16 की जगह फार्म 130 और फार्म 16ए की जगह फार्म 131 हो गया है। फार्म 130 हर वर्ष 15 जून तक जारी किया जाएगा। टीडीएस के कई फार्म को समाहित करते हुए इसे सेक्शन 392 कर दिया गया है। यह सैलरी के मद में है।
फार्म 393 में रेंट, कांक्ट्राक्टर, प्रोफेशनल, प्रोपर्टी एवं नान रेजीडेंट के लिए कर दिया गया है। भारतीय नागरिकाें के लिए फार्म 93 कर दिया गया है। फार्म 94 इंडियन कंपनीज, एलएलपीज, ट्रस्ट आदि के लिए है। फार्म 95 एनआरआइ, फारेन पीआइओ एवं ओसीआइ के लिए है। फार्म 96 वैसे संस्थाओं के लिए है जो देश के बाहर निगमित है।


