फार्म 393 में रेंट, कांक्ट्राक्टर, प्रोफेशनल, प्रोपर्टी एवं नान रेजीडेंट के लिए कर दिया गया है। भारतीय नागरिकाें के लिए फार्म 93 कर दिया गया है। फार्म 94 इंडियन कंपनीज, एलएलपीज, ट्रस्ट आदि के लिए है। फार्म 95 एनआरआइ, फारेन पीआइओ एवं ओसीआइ के लिए है। फार्म 96 वैसे संस्थाओं के लिए है जो देश के बाहर निगमित है।