IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने का आदेश टला, अब 22 मई को होगी सुनाएगी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को 22 मई तक के लिए टाल दिया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को आदेश सुनाना था, लेकिन अदालत ने फैसला स्थगित कर दिया। यह मामला आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग का है, जिसकी जांच ईडी कर रही है।

ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित आई। आईआरसीटीसी होटलों के संचालन के ठेके नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनी को दिए गए। बदले में लालू परिवार से जुड़ी बेनामी कंपनी को करीब तीन एकड़ प्राइम जमीन मिलने का आरोप है।

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