बुलेट से छोड़े पटाखे तो रद होगी आरसी, डीलर पर भी लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

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सड़कों पर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट मोटरसाइकिल अब सीधे कार्रवाई के दायरे में होंगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज धमाके करने वाले वाहनों की आरसी (पंजीकरण) निरस्त की जाएगी और चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन अशोक श्रीवास्तव ने बुलेट डीलर, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए।

डीलर और गैराज संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे साइलेंसर की बिक्री या फिटिंग पूरी तरह बंद करें। जांच में दोषी पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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