दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ प्लेस स्थित संपत्ति पर शिक्षा विभाग द्वारा किये गए अवैध कब्जे को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
बिशंबर नाथ रस्तोगी मेमोरियल इंडस्ट्रियल स्कूल ट्रस्ट सोसाइटी ने याचिका में आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने संपत्ति पर अवैध और अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जबकि इस संपत्ति से संचालित सहायता प्राप्त स्कूल एक अगस्त 2017 को बंद हो चुका है।
ट्रस्ट ने कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व उसका है और तर्क दिया है कि स्कूल बंद होने के बाद भी शिक्षा विभाग का निरंतर कब्जा कानून के अधिकार के बिना है और अवैध कब्जा एवं अनुचित हिरासत के बराबर है।


