दिल्ली पुलिस में अब कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा जिसमें उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट और ऊपरी आयु सीमा में ढील दी जाएगी।।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, भर्ती नियमों में संशोधन कर इस प्रावधान को औपचारिक रूप दे दिया गया है।
यह बदलाव दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की उस व्यापक योजना को लागू करना है, जिसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में समायोजित किया जाएगा।
आयु सीमा में छूट
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। वर्तमान में यह सीमा 18 से 25 वर्ष है। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट भी मिलेगी, जिससे उनकी अधिकतम आयु सीमा बढ़कर 30 वर्ष तक हो जाएगी।
PET से छूट, लेकिन मानक रहेंगे लागू
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया के एक अहम चरण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET से छूट दी जाएगी। PET में आमतौर पर दौड़ जैसे शारीरिक सहनशक्ति से जुड़े टेस्ट शामिल होते हैं। हालांकि, उन्हें निर्धारित शारीरिक मापदंड और मेडिकल मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
अलग से जारी होंगे भर्ती दिशा-निर्देश
भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश, जैसे लिखित परीक्षा और शारीरिक मापदंडों की प्रक्रिया, दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।
अब तक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पदों पर 100 प्रतिशत सीधी भर्ती होती थी। यह नया प्रावधान पहले लिए गए उस फैसले को लागू करता है, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मंजूरी दी थी।
यह कदम पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर देने के साथ-साथ सुरक्षा बलों में उनके अनुभव का लाभ उठाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


