श्रमिकों की बेटियों के विवाह में श्रम विभाग मदद करेगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सामूहिक विवाह का का आयोजन अलीगढ़ में मंडल स्तर पर 12 अप्रैल को किया जाएगा।
27 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन
इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए 85 हजार रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे। शेष 15 हजार रुपये प्रति जोड़े सामूहिक विवाह में खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत आवेदन 27 मार्च कर किए जा सकते हैं।
सामूहिक विवाह का 12 अप्रेल को मंडल स्तर पर होगा आयोजन
सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत एक वर्ष से अधिक से पंजीकृत श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पात्रता की जांच की जाएगी।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र श्रमिक के बैंक खाते में 15 दिनों के भीतर 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन में 15 हजार रुपये अन्य खर्च किए जाएंगे, जिसमें वर-वधू पक्ष के लोगों के लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। पात्र श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना की शर्त
- श्रमिक का पंजीकरण श्रम विभाग में एक वर्ष या उससे अधिक पुराना हो
- विवाह की तिथि 12 अप्रैल को वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की 21 वर्ष पूर्ण हो
- योजना का लाभ श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों को ही मिल सकता है
यह भी जरूरी
- श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वर-वधू के माता-पिता के आधार कार्ड
- वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र
- पूर्व में विवाह न होने का शपथ पत्र
- किसी अन्य योजना में विवाह संबंधी लाभ न लेने का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति या परिवार रजिस्टर की नकल
सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि पात्र श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।


