केरल के कोल्लम स्थित विजिलेंस कोर्ट ने बुधवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष और कमिश्नर एन वासु को सबरीमाला सोना चोरी मामले में जमानत दे दी। एसआइटी उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सका, जिसके चलते उन्हें वैधानिक जमानत का लाभ मिला।
कानून के अनुसार, निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर आरोपित जमानत का हकदार होता है। एन वासु को 11 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सोने की प्लेटों में कथित गड़बड़ी से जुड़े इस मामले में वह तीसरे आरोपित हैं और अब तक जमानत पाने वाले पांचवें आरोपित बन गए हैं। इससे पहले मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी और मुरारी बाबू को भी अदालत से राहत मिल चुकी है। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वासु को जेल से रिहा किया जाएगा। वासु माकपा (सीपीआइ-एम) से जुड़े नेता भी हैं।


