वकील को ठहराया गया था अवमानना का दोषी, SC ने चुनौती देने वाली याचिका की खारीज

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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2019 में अपनी समवर्ती पीठ द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक वकील को अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

कोर्ट ने कहा कि यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील मैथ्यूज जे. नेडुमपारा से पूछा, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे।

किस कानून के तहत हम समवर्ती पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर सकते हैं?

पीठ ने पूछा कि किस कानून के तहत यह याचिका स्वीकार्य है। नेडुमपारा ने कहा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह गलतियों को सुधारें। हमें इसे केवल इस आधार पर खारिज करना होगा कि यह स्वीकार्य नहीं है।

पीठ ने कहा, एक बार जब यह स्वीकार्य नहीं है, तो हमारे लिए मैरिट में जाने पर प्रतिबंध है। 12 मार्च 2019 को, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था। इसने वकील को अदालत की अवमानना करने के लिए उन पर लगाए जाने वाले दंड के संबंध में नोटिस जारी किया था

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