बांबे हाई कोर्ट ने अबू सलेम को पैरोल देने से किया इंकार, सुरक्षा शुल्क को बताया कारण

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बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डान अबू सलेम को उनके उत्तर प्रदेश स्थित पैतृक नगर जाने के लिए पैरोल नहीं दी जाएगी।

खंडपीठ के न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चंदक ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा शुल्क 17 लाख रुपये से अधिक होने के कारण अदालत इस पर मोलभाव नहीं कर सकती।

सलेम, जिन्हें 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में 25 साल की सजा हुई है, ने अपने भाई अबू हकीम अंसारी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आजमगढ़ जिले में पैतृक स्थान जाने हेतु पैरोल मांगी थी।

सलेम के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह पुलिस सुरक्षा के खर्च का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इस आधार पर अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल तभी संभव है जब सुरक्षा शुल्क का भुगतान सुनिश्चित हो।

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