सबरीमाला में ‘आदिया सिष्टम घी’ घोटाले पर केरल हाई कोर्ट का आदेश

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केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में ‘आदिया सिष्टम घी’ की बिक्री से जुड़े घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने विजिलेंस जांच का आदेश दिया है, जिसमें लाखों रुपये की कथित गड़बड़ी की जांच होगी।

जस्टिस वी राजा विजयराघवन और के वी जयकुमार की बेंच ने सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट में घी की बिक्री से प्राप्त राशि में हेराफेरी का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच की मांग को मंजूरी दी है।

अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विजिलेंस जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ और पैसे की गड़बड़ी किस स्तर तक है।

केरल हाई कोर्ट के इस आदेश से मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में सतर्कता बढ़ गई है। आगे की जांच से स्पष्ट होगा कि इस घोटाले में कितनी राशि का हेराफेरी हुआ और जिम्मेदार कौन हैं।

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