बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में नामजद पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
यह मामला 26 सितंबर 2025 का है, जब थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर दिनदहाड़े बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और उसके पति अशोक पांडेय ने मिलकर रची थी। आरोप है कि दोनों ने दो शूटरों को सुपारी देकर हत्या को अंजाम दिलवाया। जांच के दौरान पुलिस को साजिश, शूटरों की भूमिका और घटनाक्रम से जुड़े अहम सबूत भी मिले थे।
अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता, साजिश के आरोप और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए राहत की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद अब पूजा शकुन पांडेय को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले की आगे की सुनवाई और ट्रायल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

