उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), हरिद्वार में अध्यक्ष और तीन सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में शासन की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य होते हैं, जिनमें से लगभग आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए, जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों तक पद धारण किया हो। इसके अलावा, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य ऐसे अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार में श्रेणी-क (Group-A) अधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरी या निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाली आवेदन प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या कूरियर के माध्यम से सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखंड शासन को भेजना होगा। सभी आवेदन 22 जनवरी 2026 की शाम छह बजे तक संबंधित कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के समय आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्यों में से यथासंभव निकटतम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार में कम से कम दस वर्षों तक सेवा दी हो, ताकि आयोग के कामकाज में प्रशासनिक अनुभव और संतुलन बना रहे।

