तुर्कमान गेट मस्जिद अतिक्रमण मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से जवाब तलब किया

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तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद और इसके कब्रिस्तान से सटी जमीन पर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मंगलवार की देर रात बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस भूमि का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन बताया जा रहा है।

मस्जिद की प्रबंध समिति ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने MCD, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), शहरी विकास मंत्रालय, भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सभी पक्षों को विवादित भूमि पर कार्रवाई और अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

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