जम्मू-कश्मीर: आतंकी गतिविधियों में शामिल तीन आरोपी रिहा, अदालत ने सबूतों की कमी पाई

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जम्मू और कश्मीर की एक सेशन कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया है।

एनआईए एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।

कुलगाम जिले के रहने वाले वाजिद अहमद भट, मसरत बिलाल भूरू और रमीज अहमद डार को सोमवार को बरी कर दिया गया। जज मनजीत राय ने निर्देश दिया कि अगर आरोपियों की किसी और मामले में ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

 

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