हरियाणा के हिसार में एक बेटे को अपनी मां के चरित्र पर शक होने के कारण उसकी गोली मारकर हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने सुनवाई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पिछले साल 2024 का है। आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में पांच जून 2024 को केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, जवाहर नगर निवासी महिला संतोष देवी ने बताया था कि उसके पति कमल ने अपनी मां को गोली मार दी है। वह पति के साथ किराये के मकान में रहती थी, जबकि सास रोशनी देवी अलग रहती थी।
हत्या के बाद खुद दी जानकारी
वारदात के बाद पति ने ही घरवालों को इसकी सूचना दी थी। जब संतोष वहां पहुंची तो रोशनी देवी मुंह के बल पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद संतोष के देवर रूपेश ने डायल 112 पर कॉल की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी।
आरोपी को उम्रकैद की सजा
इस मामले में अदालत ने पिछले बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया था। अदालत ने इस घटना को गंभीर मानते हुए युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

