रबी वर्ष 2025 -26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। योजना के अंतर्गत जनपद की गेहूं, सरसों एवं आलू की फसले अधिसूचित है। जिस पर कुल लागत का 1.5 प्रतिशत एवं आलू पर पांच प्रतिशत प्रीमियम देय है। योजना के अंतर्गत असफल बोआई से लेकर फसल कटाई के उपरांत 14 तक खलिहान में सुखाने को रखी गयी अधिसूचित एवं बीमित फसल को बीमा कवर प्राप्त होता है।
आलू के लिए पांच एवं अन्य फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी किसान अपने बैंक जहां से उनके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया है एवं गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र, नामित बीमा कंपनी या बैंक जहां पर खाता है से फसल बीमा कर सकते हैं। जिले के लिए पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी नामित है।
आपदा में फसल नुकसान होने पर 90 प्रतिशत तक मिलती है क्षति आपूर्ति
फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते से संबंधित अभिलेख, भू स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, बटाई प्रमाण पत्र, फसल बुवाई का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होता है। फसल बीमा कराने का मुख्य लाभ आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त फसलों से हुई क्षति का लगभग 90 प्रतिशत बीमा कवर किसानों को प्राप्त हो जाता है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्रा ने बताया कि जिससे आपदा वर्ष में भी किसानों की आय स्थिर रहती है। वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक हो गई। किसानों से अपील की जाती है कि जिनके द्वारा योजना का लाभ नहीं लिया जाना है वे अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व अपने बैंक शाखा में जाकर ऑप्ट आउट फार्म अनिवार्य रूप से जमा कर दें, अन्यथा की दशा में बैंक द्वारा बीमित फसलों की प्रीमियम धनराशि काट ली जाएगी।

