भारत में सोने का महत्व सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेश और परंपरा दोनों का अहम हिस्सा है। शादी-ब्याह, त्योहार या खास मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और यही वजह है कि भारतीय परिवार पीढ़ियों तक सोना अपने पास जमा करके रखते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर सोना रखने की एक तय सीमा है और अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा सोना है तो आयकर विभाग आपसे उसका हिसाब भी मांग सकता है?
किसके लिए कितनी लिमिट तय है?
विवाहित महिला: 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।
पुरुष: 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं।
यदि आपके पास इस लिमिट से ज्यादा सोना है, तो उसके लिए आपके पास खरीद का बिल या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में घोषणा होना जरूरी है। अगर आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो आप कितनी भी मात्रा में सोना रख सकते हैं। बिना प्रूफ के सोने पर ही आयकर विभाग की लिमिट लागू होती है।
क्या घर में रखा सोना टैक्सेबल है?
घर पर रखा सोना टैक्स योग्य नहीं है, बशर्ते वह डिक्लेयर्ड इनकम से खरीदा गया हो, कर-मुक्त आय (जैसे खेती-बाड़ी) से लिया गया हो या फिर विरासत में मिला हो। ऐसे मामलों में न तो आयकर विभाग आपके गहने जब्त कर सकता है और न ही उस पर कोई टैक्स लगता है। हालांकि, अगर आप सोना बेचते हैं, तो उस पर पूंजीगत लाभ (Capital Gain) के आधार पर टैक्स देना पड़ सकता है।

