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बगहा
हत्या के 14 वर्ष पुराने एक मामले में गवाही नहीं देने पर बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला जज-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने केस के अनुसंधानक व वर्तमान में सीतामढ़ी जिले के पुपरी एसडीपीओ अत्तनु दत्ता, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. एके तिवारी एवं एक अन्य पुलिस पदाधिकारी अमरेश कुमार सिंह के खिलाफ 10 जून तक गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने सोमवार को आदेश में कहा कि तीनों के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। इसकी तामिला संबंधी रिपोर्ट 2022 में मांगी गई थी। बगहा एसपी अपने स्तर से न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट का तामिला सुनिश्चित करते हुए तीनों गवाहों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कोर्ट में हाजिर कराएं।
गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बगहा नगर थाना क्षेत्र निवासी डब्ल्यू राम उर्फ डेबा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने डेबा की पत्नी मुमताज देवी के आवेदन पर चुन्नु डोम समेत अन्य के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कुल नौ गवाहों में अब तक तीन का साक्ष्य ही कोर्ट में प्रस्तुत हो सका, जबकि केस के आइओ रहे अत्तनु दत्ता, अमरेश कुमार सिंह तथा पोस्टमार्टम करने वाले बगहा अस्पताल के वर्तमान डीएस डॉ. एके तिवारी का साक्ष्य अब तक नहीं हो सका है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इन गवाहों के नहीं आने के चलते अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करने की मांग की, जबकि अभियोजन पदाधिकारी जितेंद्र भारती ने साक्ष्य के लिए एक और अवसर देने की मांग की।