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बदायूं
प्रथम अपर सत्र कोर्ट के न्यायाधीश ने दोहरे हत्याकांड में दो सगे भाई व पिता-पुत्र समेत पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू के वार्ड नंबर चार निवासी बच्चू सिंह पुत्र रामचरन ने 15 अप्रैल 2022 को दोहरे हत्याकांड की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी, जिसमें बताया कि वह अपने भाई मुरारी व कन्हाई लाल के साथ तीन बजे करीब अपने खेत में गेहूं फसल की देख रेख कर रहे थे तभी सखानू के सगे भाई चमन सिंह, नवाब सिंह पुत्रगण सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल पुत्रगण नवाब सिंह और जगवीर पुत्र मिजाजी निवासी जगत खेत पर आ धमके। सभी के हाथ में लाठी डंडे व तमंचे थे। सभी आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की। इससे वह घायल हो गए।
आरोपितों ने जान से मारने के लिए लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। आरोपित गांव खरखोली खुर्द स्थित जमीन को हड़पाना चाहते थे। इस वजह से कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था, लेकिन आरोपित पक्ष मुकदमा हार गए थे। इससे वह रंजिश मानने लगे थे। आरोपितों की मारपीट में वह तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उपचार के दौरान घायल मुरारी लाल व कन्हाई लाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के विरुद्ध कोर्ट में हत्या व बलवा समेत अन्य धारा में चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय में चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्र गण सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल उर्फ श्री कृष्ण पुत्रगण नवाब सिंह और जगवीर पुत्र मिजाजी के विरुद्ध मुरारी लाल व कन्हाई लाल की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए उम्रकैद व 51-51 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।